तीन वर्षो से एल0टी0 30 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति अधर में लटकी



शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों को माध्यमिक विद्यालयों में एल0टी0 स्नातक वेतनक्रम हेतु 30 प्रतिशत विभीगीय पदोन्नति के माध्यम से पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाते हैं लेकिन तीन वर्ष व्यतीत होने के पश्चात व माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पदोन्नति के आदेश देने के बाद भी उच्चाधिकारियों द्वारा प्राथमिक शिक्षको की पदोन्नति अधर में लटका के रखी हुई है जबकि महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उक्त प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही कर पदोन्नति से वंचित प्राथमिक शिक्षको की पदोन्नति करने का ठोस आश्वासन दिया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आते ही प्राथमिक शिक्षको की 30 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति कर दी जाएगी लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश होने के पश्चात भी अभी तक प्राथमिक शिक्षको की पदोन्नति नहीं हो पायी है। जिस कारण गढ़वाल मंडल के पात्र प्राथमिक शिक्षको में भारी रोष व्याप्त है। दूसरी ओर प्राथमिक शिक्षको को आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी डर सता रहा है क्योंकि यह पदोन्नतियां तीन वर्षो से अधर में लटकी हुई है।
उत्तराखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद पौडी गढवाल के जिला मंत्री दीपक नेगी ने कहा कि यदि पात्र प्राथमिक शिक्षको की पदोन्नति अतिशीघ्र नहीं की जाती है तो संगठन आन्दोलन व तालाबंदी जैसे कदम उठाने को मजबूर होगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों का होगा।

                                                                                                      
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