सजाः मां की हत्या के दोषी पुत्र को उम्रकैद

पौड़ी । जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मां की हत्या के दोषी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने बीते शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि पाबौ चौकी क्षेत्र के सिमखेत गांव के अजय कुमार ने तहरीर दी कि उनके भाई विकास ने 19 मार्च 2019 को अपनी मां कमला देवी और उन पर जानलेवा हमला किया। मां के सिर पर पत्थर मारा और चाकू से भी वार किया। जिस पर मां को पौड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डाक्टरों ने उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर किया जहां अगले दिन उनकी मौत हो गई। 21 मार्च 2019 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया।जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष नैथानी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी बेटे विकास को मां का हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया है

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