नाबालिग लड़की को  बहला-फुसलाकर भगाकर किया रेप, दोषी को 20 साल की सजा

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर किया रेप, दोषी को 20 साल की सजा

15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे/एफटीएससी न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने दोषी युवक को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 48 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 21 जून 2020 को पथरी क्षेत्र स्थित घर से एक नाबालिग किशोरी कहीं चली गई थी। परिजनों के काफी तलाश करने पर भी किशोरी का पता नहीं चला था। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने शक के आधार पर आरोपी युवक आकाश उर्फ काका निवासी थाना पथरी क्षेत्र के खिलाफ बहलाफुसलाकर कर किशोरी को भगाकर ले जाने का केस दर्ज कराया था।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के बड़े भाई के चंडीगढ़ गांव धनास स्थित घर से पीड़ित किशोरी को बरामद किया था। पीड़ित किशोरी ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताई थी। जिसपर पीड़िता के परिजनों ने आरोपी आकाश उर्फ काका के खिलाफ अपहरण, कई बार दुष्कर्म करने और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई में शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से सात गवाह पेश किए।

इन धाराओं में सुनाई गई सजा
एफटीएस कोर्ट ने अभियुक्त को धारा 363 आईपीसी में तीन वर्ष की कैद और तीन हजार रुपये अर्थदंड , धारा 366 आईपीसी में पांच वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 376 (3) आईपीसी में 20 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 5(ठ) 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्रतिकर राशि दिलाने के दिए निर्देश
एफटीएससी कोर्ट ने निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व निर्भया प्रकोष्ठ को भेजकर पीड़िता को उचित प्रतिकर राशि दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।

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