नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र जोशी की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपित मृतका के पति राकेश मौर्य पुत्र कृपा राम निवासी-ग्राम करवा, दिनेशपुर उधम सिंह नगर का जमानत प्रार्थना पत्र गंभीर धाराओं में अपराध को देखते हुए ऑनलाईन सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया। ससुरालियों ने दहेज की मांग को लेकर युवती को इतना प्रताड़ित किया कि उसने शादी के महज दो माह 16 दिन में ही फांसी लगा ली।
गुरुवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि 14 सितंबर 2021 को थाना हल्द्वानी में विजयालक्ष्मी पत्नी शिव शंकर निवासी बिलासपुर रामपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया कि उसकी पुत्री दिव्यारानी हल्द्वानी से बीएससी की पढ़ाई हॉस्टल में रहकर कर रही थी। आठ जून को दिव्या घर से हल्द्वानी आयी थी। हल्द्वानी आने के बाद उसने फोन पर बताया कि वह फौज में सेवारत राकेश मौर्य निवासी कस्बा दिनेशपुर से प्रेम करती है तथा उसी से शादी करेगी। फिर दिव्या की राकेश से रुद्रपुर में शादी सम्पन्न हुई थी। शादी में स्वजनों ने कोई आपत्ति नहीं की। शादी के बाद पुत्री का फोन आया कि उसका पति, सास, ससुर, जेठ उसे दहेज के लिए परेशान करते हुए कह रहे हैं कि अपने माता पिता से दो लाख नगद व एक कार, सोने के जेवर लाओ।
पति कहने लगा कि हमने सोचा कि शादी के बाद तेरे माता पिता कुछ तो दहेज देंगे, पर वो तो दहेज की बात नहीं कर रहे हैं। ससुराल वाले मुझे रोज दहेज के लिए तंग व परेशान करते हैं, हमने कहा कि बेटा हम कुछ इंतजाम करते हैं। आठ सितंबर की सुबह पुत्री की दोस्त रवीना का फोन आया। उसने बताया कि आन्टी दिव्या नहीं रही। उसने अपने को फांसी लगा ली है। तब रिपोर्टकर्ता व उसके पति उसके निवास पर पहुंचे, उसके पति व ससुराल वाला कोई नहीं था। सास ससुर आधे घंटे के बाद आये।
मेरी पुत्री के पति सास, ससुर जेठ ने आये दिन दहेज की मांग को लेकर उसका अत्यधिक उत्पीड़न कर दिया है । वह अपने ससुराल वालों का उत्पीड़न सहन नहीं कर सकी, जिस कारण उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। डीजीसी ने यह भी तक रखा कि सब विच्छेदन रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु एक्सपीसिया यू टू टैगिंग होना पाया। उसकी मृत्यु शादी के दो माह 16 दिन के भीतर हुई है। न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर मृतका के पति का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।