हाउस टैक्स में छूट का आज अंतिम दिन, आचार संहिता के चलते आगे नहीं बढ़ सकेगी छूट की समय सीमा

हाउस टैक्स में छूट का आज अंतिम दिन, आचार संहिता के चलते आगे नहीं बढ़ सकेगी छूट की समय सीमा

देहरादून : हाउस टैक्स में मिलने वाली बीस प्रतिशत छूट का आज अंतिम दिन है। इसके बाद पूरा टैक्स जमा कराना होगा। नगर निगम ने आमजन को छूट का लाभ लेने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया हुआ है। चूंकि, प्रदेश में चुनाव की आचार संहिता प्रभावी है और इस स्थिति में महापौर सुनील उनियाल गामा छूट की सीमा आगे बढ़ाने का निर्णय नहीं ले सकते। इस पर केवल शासन निर्णय ले सकता है, लेकिन शासन में फिलहाल संशय की स्थिति है। लिहाजा, आज के बाद आमजन को पूरा टैक्स जमा कराना होगा।

कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के कारण नगर निगम को इस वित्तीय वर्ष में भी हाउस टैक्स की वसूली के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। वर्ष 2020 में मार्च में लाकडाउन लगने व इसके कारण तीन माह तक टैक्स जमा न होने की वजह से निगम पिछले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत भी नहीं पहुंच पाया था। इस वित्तीय वर्ष में निगम ने हाउस टैक्स में 50 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा हुआ है जबकि अभी तक महज 27 करोड़ रुपये टैक्स ही जमा हुआ है। मौजूदा समय में शहरी क्षेत्र का दायरा भी बढ़कर 60 से 100 वार्ड हो चुका है। सरकार ने चार साल पहले शहर से सटे 72 ग्राम को शहरी सीमा में मिलाने का कार्य किया था। इसके बाद नए परिसीमन से 31 नए वार्ड बने, जबकि पुराने 60 वार्ड बढ़कर 69 हो गए। अब 69 वार्ड में सभी भवनों (आवासीय व व्यावसायिक) पर टैक्स लगा हुआ है जबकि नए 31 वार्ड को सरकार ने 10 वर्ष तक हाउस टैक्स से मुक्त रखा हुआ है।

कुल मिलाकर करीब सवा लाख भवनों पर टैक्स लगा हुआ है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 70 हजार भवनों से ही टैक्स वसूली हो पाई है। हाउस टैक्स नगर निगम के राजस्व का बड़ा साधन है और इसकी वसूली न होने से निगम अधिकारी चिंतित हैं। नगर निगम हर साल टैक्स वसूली के लिए सभी वार्डों में कैंप लगाता था, लेकिन कोरोना के कारण कैंप भी नहीं लग पाए। वर्तमान में निगम की ओर से टैक्स में 20 प्रतिशत छूट दी जा रही। पहले इसकी अंतिम सीमा 31 दिसंबर थी, जिसे महापौर ने 28 फरवरी कर दिया था। आज इस सीमा का अंतिम दिन है।

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