हल्द्वानी। नगर निगम ने क्षेत्र के सभी थोक व्यवसायी, किराना व्यापारी, फल सब्जियों के व्यवसायी, रेस्टोरेंट-स्वीट के व्यवसायी, मॉल स्वामी, शोरूम स्वामी, होटल, बैंक्वेट हॉल के स्वामियों से सिंगल यूज प्लास्टिक, कैरी बैग, पैकिंग डिब्बे, प्लास्टिक के ग्लास, प्लेट, बाउल, आदि की बिक्री, उपयोग या भंडारण न करने को अपील की है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग करना दण्डनीय है। उन्होंने आम नागरिक से भी अपील की कि वे खरीदारी के लिए घर से ही कपड़े या जूट के थैले लेकर जाएं।