उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में ऊर्जा के तीनों निगमों की हड़ताल के बाद राज्य में एस्मा यानि एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट (essential services management act) लगा दिया है। अब राज्य में कर्मचारी 6 महीने तक हड़ताल में नही जा सकेगें।
सचिव सौजन्या द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि
”चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,
अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हडताल निषिद्ध करते हैं।
उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा(2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।”