दो साल का इंतजार भी खत्म, प्रदेश में 10 जुलाई तक होंगे कार्मिकों के तबादले

दो साल का इंतजार भी खत्म, प्रदेश में 10 जुलाई तक होंगे कार्मिकों के तबादले

देहरादून : प्रदेश में वर्तमान सत्र 2022-23 में सरकारी कार्मिकों व शिक्षकों के लिए स्थानांतरण समयसारिणी तय कर दी गई है। इसके साथ ही स्थानांतरण को लेकर दो साल से उनका इंतजार भी खत्म हो गया है। स्थानांतरण प्रक्रिया 30 अप्रैल से प्रारंभ होकर दो माह 10 दिन, यानी 71 दिन तक चलेगी। 10 जुलाई तक हर विभाग को स्थानांतरण आदेश जारी करने होंगे।

नए सत्र में कार्मिकों के स्थानांतरण देर से

प्रदेश की नई पुष्कर सिंह धामी सरकार ने स्थानांतरण को लेकर असमंजस दूर कर दिया है। पांचवीं विधानसभा के चुनाव परिणाम और सरकार के गठन में समय लगने से नए सत्र में कार्मिकों के स्थानांतरण देर से होंगे। कोरोना महामारी के कारण पिछले दो वर्षों में स्थानांतरण सत्र शून्य घोषित किया गया था।

वर्तमान सत्र में दूरस्थ क्षेत्रों में लंबे समय से कार्यरत कार्मिकों को स्थानांतरण में राहत मिलेगी। इसमें स्थानांतरण अधिनियम, 2017 का पालन किया जाएगा। कार्मिकों को अनिवार्य स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। कार्मिक सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने शुक्रवार को सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।

एक मई तक गठित होंगी स्थानांतरण समितियां

इस बार स्थानांतरण करीब एक पखवाड़ा देर से होंगे। संशोधित समयसारिणी के अनुसार स्थानांतरण के लिए कार्य स्थल मानक चिह्नीकरण की तिथि 30 अप्रैल नियत की गई है। यह कार्य विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष करेंगे।

सभी विभागों को शासन, विभाग, मंडल और जिला स्तर पर स्थानांतरण समितियों का गठन एक मई तक करना होगा। 15 मई तक प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम व दुर्गम क्षेत्र के कार्य स्थल, स्थानांतरण को पात्र कार्मिकों, संभावित रिक्तियों की सूची जारी की जाएगी। इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना होगा।

अनुरोध के आधार पर आवेदन 31 मई तक

अनिवार्य स्थानांतरण के पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प 20 मई तक मांगे जाएंगे। अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने की तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। स्थानांतरण को विकल्प व आवदेन पत्र 15 जून तक लिए जाएंगे।

प्राप्त विकल्पों, आवेदन पत्रों का विवरण वेबसाइट पर 20 जून तक प्रदर्शित करना होगा। स्थानांतरण समिति की बैठक तथा सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति करने की अवधि 25 जून से पांच जुलाई रखी गई है।

सात दिन में हो जाएंगे कार्यमुक्त

सक्षम प्राधिकारी के स्तर से स्थानांतरण आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई होगी। स्थानांतरण आदेश प्रदेश की वेबसाइट पर अगले दो दिन के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे।

स्थानांतरित कार्मिकों को कार्यमुक्त होने के लिए सात दिन की मोहलत मिलेगी। कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिन के भीतर तय की गई है।

उत्तराखंड