सितारगंज में नवविवाहिता को जहर देकर मारने का आरोप, पति समेत तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

सितारगंज में नवविवाहिता को जहर देकर मारने का आरोप, पति समेत तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

सितारगंज : शक्तिफार्म क्षेत्र के नवविवाहिता को दहेज के लिये जहर देकर मारने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने प्रकरण में पति सास-ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोविंदनगर पड़ागांव निवासी सत्येंद्र सिंह पुत्र रामवीर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि उसकी पुत्री लतिका का विवाह इसी साल 18 जनवरी को निर्मलनगर निवासी मिथुन मंडल के साथ हुआ था। उसके दामाद मिथुन का व्यवहार दो माह तक लतिका के साथ ठीक रहा। आरोप है कि छह मार्च को मिथुन मंडल ने उनकी पुत्री लतिका से दहेज में एक लाख रुपये और बाइक की मांग की। सास राधा मंडल व ससुर विमल मंडल ने भी मांग पूरी नहीं होने पर पति मिथुन से मिलने के लिए पाबंदी की चेतावनी दी। आरोपितों की हरकत का जब उन्हें पता लगा तो वह बेटी को लेकर घर आ गए। इसके बाद गोविंद, सन्यासी मंडल व सुकांत राय की मौजूदगी में पंचायत हुई। पंचगणों ने समझा कर उसकी बेटी को ससुराल भेज दिया।

आरोप है कि 28 अक्टूबर को उसके दामाद मिथुन समधी विमल और समधन ने उसकी पुत्री लतिका के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान आरोपितों ने दोबारा दहेज की मांग की उसकी पुत्री के मना करने पर आरोपितों ने नितिका को खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। 29 अक्टूबर को उसकी पत्नी लतिका ने उनके साले विश्वजीत सरकार को फोन कर आरोपितों कि ओर से जहर खिलाए जाने की बात कही। साले की सूचना पर वह गंभीर अवस्था में लतिका को लेकर गुरु तेग बहादुर अस्पताल सितारगंज आ रहा था। लतिका ने उसे बताया कि उसके पति मिथुन, सास व ससुर ने दहेज के लिये उसे खाने में जहर मिलाकर खिलाया है। अस्पताल में भर्ती होने के अगले दिन 30 अक्टूबर को लतिका की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित  मिथुन, उसकी मां राधा मंडल व पिता विमल मंडल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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