देहरादून – आज विधानसभा में जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ का 12 सूत्री मांग पत्र संगठन के निवर्तमान प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश घिल्डियाल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को सौंपा गया। संगठन द्वारा कई बार माननीय शिक्षा मंत्री, सचिव शिक्षा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, तथा अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को मांगपत्र दिये गये पंरतु अभी तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। 12 सूत्री मांग पत्र निम्न प्रकार है
1-जूनियर हाई स्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण के फलस्वरूप लगातार जूनियर हाईस्कूल समाप्त होते जा रहे हैं जिसके कारण जूनियर सहायक तथा प्राथमिक सहायक के पदोन्नति के अवसर समाप्त हो गये है , शिक्षक जिस पद पर नियुक्त हो रहा है उसी से सेवानिवृत्त हो रहा है अतः संगठन मांग करता है कि शासन द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 1686/xxiv(1)2016टी०सी० 11/दिनांक 14 नवंबर 2016 के अनुसार जूनियर हाईस्कूलों का प्रथक संचालन किया जाए अथवा केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर जिला कैडर के साथ पीआरटी, टीजीटी ,पीजीटी व्यवस्था प्रदेश में लागू की जाए।
2-वित्त विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा जारी 17140 वेतनमान से संबंधित शासनादेश संख्या 317 दिनांक 28 दिसंबर 2018 से बिंदु संख्या 6 को विलोपित किया जाए क्योंकि शिक्षकों को शासनादेश संख्या 74 दिनांक 1 अप्रैल 2009 से छठे वेतनमान में वास्तविक लाभ पहले ही दिया जा चुका है पुनः दिनांक 1-1- 2006 से दिनांक 27 दिसंबर 2018 तक नोशनली वेतन निर्धारण कर दिनांक 28 दिसंबर 2018 से वास्तविक लाभ दिया जाना शासनादेश में त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है जिससे शिक्षकों की लाखों रुपए की रिकवरी बन रही है ।दिनांक 1-1-2006 के बाद पदोन्नति के साथ चयन वेतनमान प्राप्त शिक्षकों को भी 17140 वेतनमान अनुमन्य किया जाए।
3-वरिष्ठ कनिष्ठ शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाए ।
4-प्रारंभिक शिक्षकों की पूरे सेवाकाल में अनिवार्य तीन पदोन्नति सुनिश्चित की जाए। जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापकों की अगली पदोन्नति हेतु नियमावली में व्यवस्था की जाए।
5-प्रदेश में समस्त जूनियर हाई स्कूलों राज्य सैक्टर एवं सर्व शिक्षा सहित समस्त उच्चीकृत जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं अंग्रेजी विषय अध्यापक सहित 5 पदों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
6-सातवें वेतनमान में भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के प्रस्तर 13 के अनुसार शिक्षकों को चयन/ प्रोन्नत वेतनमान में एक वेतन वृद्धि का शासनादेश निर्गत किया जाए।
7-स्थानांतरण अधिनियम 2017 में पदोन्नति एवं स्थानांतरण होने पर काउंसलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा विद्यालयों के कोटिकरण में ABC एवं DEF श्रेणीकरण लागू किया जाए, तथा एक्ट में सुगम से सुगम पारस्परिक स्थानांतरण किए जाने का प्रावधान किया जाए।
8-प्रदेश के राजकीय आदर्श जूनियर हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापक पदों पर पदस्थापना, पदोन्नति एवं स्थानांतरण से सुनिश्चित की जाए ।
9-समग्र शिक्षा अभियान के तहत सर्व शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के आहरण वितरण अधिकारी का प्रभार जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से हटाकर समस्त उप शिक्षा अधिकारियों को आहरण वितरण अधिकारी नियुक्त कर प्रभार हस्तांतरण किया जाए।
10- 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व जारी नियुक्ति आदेश/जारी विज्ञप्ति/कोटद्वार उपचुनाव से प्रभावित शिक्षकों एवं 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त समस्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए।
11- बेसिक संवर्ग से एलटी संवर्ग में 30% निर्धारित कोटे के अंतर्गत पदोन्नति/ समायोजन में बीटीसी डीपीएड ,सीपीएड प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को पूर्व की भांति शामिल किया जाए।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगों के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया है।