वर्षा जल भण्डारण के प्राविधान का सत्यापन किया जाना आवश्यक

मुख्यमंत्री के जल संरक्षण की मुहिम को परवान चढ़ाएगा प्राधिकरण, ग्रुप हाउसिंग/ मॉल/होटल आदि में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की होगी जांच

-एमडीडीए उपाध्यक्ष ने समस्त अभियंताओं को मौके पर जांच के दिये निर्देश

देहरादून। जल संरक्षण को लेकर एमडीडीए ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए तमाम होटल, मॉल, ग्रुप हाउसिंग आदि में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का प्रावधान किया गया है या नहीं, इसकी अब मौके पर जाकर पड़ताल करने का निर्णय लिया है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रुप हाउसिंग/ मॉल/होटल एवं अन्य व्यवसायिक निर्माणों के भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं। प्राधिकरण उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी का कहना है कि नियमानुसार इस प्रकार के भवनों में वर्षा जल संरक्षण के उद्देश्य से रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का प्राविधान आवश्यक है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत / प्रशमित किये गये निर्मित / निर्माणाधीन भवनों में वर्षा जल भण्डारण के प्राविधान का सत्यापन किया जाना आवश्यक है।
इस हेतु उन्होंने समस्त सेक्टरों के अभियंताओं को निर्देशित किया है कि एक सघन अभियान चलाते हुये भवन निर्माणकर्ताओं को आवश्यक रूप से विनियमानुसार वर्षा जल भण्डारण का प्राविधान कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि इसके पश्चात भी किसी भवन निर्माणकर्ता द्वारा प्राविधान नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित किया जाना सुनिश्चित करें।

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