देहरादून। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बावजूद उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को वर्तमान रियायत के साथ एक हफ्ते यानी 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रदेश में वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 17 अगस्त को सुबह छह बजे खत्म हो रही है।
कोविड कर्फ्यू में सरकार ने लगभग सभी क्षेत्रों में रियायत दी हैं। बाजार नियमित रूप से सुबह आठ से रात नौ बजे तक खुल रहे हैं। शापिंग माल, सिनेमाहाल, जिम आदि 50 फीसद क्षमता के साथ खुले हैं। खेलकूद, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों की भी अनुमति दी गई है। सरकारी-गैरसरकारी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुल रहे हैं। प्रदेश के भीतर आवागमन की छूट है।
अन्य राज्यों से आने वाले उन व्यक्तियों को कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है, जिन्होंने आने से 15 दिन पहले तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों। जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं होगा, उनके लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है।
वर्तमान में प्रदेश में नवीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पालिटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल व नर्सिंग कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय और अन्य सभी शैक्षिक संस्थान खोलने की अनुमति भी दी जा चुकी है। इन समेत वर्तमान में लागू सभी प्रविधानों के साथ कोविड कफ्र्यू को आगे बढ़ाया गया है।