घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

देहरादून उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं माननीय जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा होरांवाला, विकासनगर ब्लॉक, देहरादून में ष्अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में सचिव/वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादूनहर्ष यादव, द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित महिलाओं के विरूद्ध अपराध से सम्बंधित प्रावधान, पोक्सो अधिनियम, 2012, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में महिलाओं के अधिकार, बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधान, महिलाओं के सवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत महिलाओं के अधि कार के सम्बंध में जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के सम्बंध में भी प्रतिभागियों को जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त उक्त कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर भी दिए गए। इसके अतिरिक्त उक्त शिविर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस0) के 10 प्रशिक्षु अधिकारिओं द्वारा भी प्रतिभाग किया गया उनके द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया तथा प्रतिभागियों द्वारा प्रशासनिक सेवा के सम्बंध में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर भी दिये गये ।
शिविर में 13 मई .2023 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के बाबत भी प्रचार-प्रसार किया गया एवं पैम्पलेट्स भी वितरित किये गये तथा उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से मामलें लगवाये जाने हेतु प्रेरित किया गया। उपस्थित प्रतिभागियों को समाज सेविका श्रीमती माया नेगी द्वारा मुख्यमंत्री हैल्पलाईन, वन स्टोप सेण्टर, साईबर काइम हैल्पलाईन एवं वरिष्ठ नागरिक हैल्पलाईन नम्बर आदि के सम्बंध में विस्तार से जानकारी दी गई शिक्षा विभाग की ओर से खण्ड शिक्षाधिकारी, विकासनगर द्वारा भी शिक्षा के महत्व के सम्बंध में अपने विचार व्यक्त किये गयें। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने राजस्व विभाग की जनसामान्य के हित की योजनाओं के सम्बंध में विशेष रूप से अवगत कराया गया तथा राजस्व वसूली के दौरान महिलाओं के अधिकारों के सम्बंध में भी जानकारी दी गयी। पुलिस विभाग के प्रतिनिधि द्वारा पुलिस थाने की प्रक्रिया, साईबर फ्राड् एवं महिला हैल्पलाईन के सम्बंध में जानकारी दी गयी। यह भी अवगत कराया गया कि यदि किसी भी महिला/व्यक्ति को अपनी समस्या के निवारण हेतु अन्यथा निशुल्क विधिक सहायता हेतु आवश्यकता हो या उनकी पेंशन/राशनकार्ड/मृत्प्रमाण-पत्र आदि को बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के दूरभाष नम्बर 0135-2520873 एवं ईमेल-disa-deh- uk@nic-in पर सम्पर्क कर सकता है।शिविर में बताया गया कि माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड के सरकारी कार्यालयों व न्यायालयों से सम्बंधित कानूनी सहायता हेतु ऑफलाईन सुविधा के अतिरिक्त ऑनलाईन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है, जिसके सम्बंधित व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की नियमावली के अनुसार खुद पोर्टल में लॉगइन कर प्रार्थनापत्र प्रेषित कर सकता है। यह सुविधा ऑफलाइन भी मिलेगी एवं पात्र व्यक्ति NALSA LegalServices Management System (LSMS) Online Portalपर जाकर प्रार्थनापत्र प्रेषित कर सकते हैं। उक्त कार्यक्रम में लगभग 85 महिलायें लाभान्वित हुयी। शिविर के अन्त में सरल कानूनी ज्ञानमाला पुस्तकों का वितरण भी किया गया।
इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन सुश्री सोनाली शर्मा द्वारा किया गया, तथा उक्त शिविर के आयोजन में प्रगति सदस्य संगठन की श्रीमती पुष्पा बिष्ट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के पराविधिक कार्यकर्तागण सहित उपनिरीक्षक, सहसपुर ओमकार सिंह, राजस्व विभाग प्रकाश वीर उपस्थित रहे।

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