चारधाम यात्रा: आठ घंटे से ज्यादा वाहन नहीं चला सकता चालक, नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा भारी

चारधाम यात्रा: आठ घंटे से ज्यादा वाहन नहीं चला सकता चालक, नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा भारी

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड व ट्रिप कार्ड अनिवार्य किया हुआ है। विभाग ने यात्रियों के लिए हिदायत भी जारी की है कि उन्हें यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना होगा। इसमें साफ जिक्र है कि यात्रा मार्ग पर वाहनों का संचालन केवल सुबह पांच बजे से रात्रि आठ बजे तक होगा। इसके बाद वाहन चलाना प्रतिबंधित है।

प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने सभी राज्यों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि यात्रा के दौरान क्या किया जाए और क्या नहीं। एडवाइजरी में बताया गया है कि पर्वतीय मार्गों पर 4300 मिलीमीटर से अधिक व्हीलबेस बस नहीं चलाई जा सकती। बिना ग्रीन कार्ड व ट्रिप कार्ड यात्रा न की जाए। बाहर से आने वाले वाहनों में किसी भी प्रकार के पदनाम के बोर्ड, सायरन, हूटर, लाल, पीली व नीली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित है। वाहन चालक एक दिन में आठ घंटे से अधिक वाहन नहीं चलाएगा। चालक का चप्पल पहनकर वाहन चलाना भी प्रतिबंधित किया है। ऐसा करने से पर्वतीय मार्गों पर वाहन के संतुलन बिगड़ने का खतरा है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि निजी वाहनों का उपयोग व्यावसायिक वाहन के रूप में न किया जाए।

एडवाइजरी में बताया गया है कि यात्रा मार्ग पर केवल वही चालक व्यवसायिक वाहन चला सकता है, जिसे पर्वतीय क्षेत्र में वाहन चलाने का लाइसेंस हासिल हो। वाहन में फर्स्ट एड किट, लोहे का गुटका व अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य किया गया है। वाहन स्वामियों से वाहन में टार्च, रस्सी, पंचर किट, हवा भरने का पंप व स्नो चेन रखने की भी अपेक्षा की गई है।

यात्रियों से गर्म पानी, छाता, बरसाती व खाने का समान भी साथ रखने की अपेक्षा की गई है ताकि आपात स्थित में यात्रियों को परेशानी न हो। सभी से कहा गया है कि यात्रा को जाते समय व वापस आते समय ग्रीन कार्ड को अपडेट कराएं, जिससे पता चल सके कि कौन यात्रा पर जा रहा है और किसने यात्रा पूरी कर ली है। सभी से कोरोना रोकथाम की गाइडलाइन को पूरा करने की भी अपेक्षा की गई है।

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